पोहरी में नाबालिग से गैंगरेप केस में तीन किशोर दोषी:जेजे बोर्ड ने 3 साल विशेष गृह भेजने का आदेश

शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में किशोर न्याय बोर्ड शिवपुरी ने शुक्रवार को तीन किशोर को बालकों को दोषी ठहराया है। बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट प्रिया शर्मा और सदस्य रंजीत गुप्ता ने तीनों किशोरों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 18 के तहत 3 वर्ष के लिए इंदौर स्थित विशेष गृह भेजने का आदेश दिया है। पुलिस ने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों किशोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां सुनवाई के बाद तीनों को दोषी पाया गया। पीड़िता को एक लाख रुपए देने के आदेश
प्रधान मजिस्ट्रेट ने पीड़िता के राहत और पुनर्वास के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार एक लाख रुपए की प्रतिकार राशि भी स्वीकृत की है। इस प्रतिकार राशि को दिलाने के लिए आदेश की प्रतिलिपि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी गई है। गौरतलब है कि इसी मामले में शामिल एक चौथे बालिग आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

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