जामताड़ा| हत्या के एक मामले में सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय द्वारा पूरी की गई। मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के दो आरोपी पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी आफताब आलम तथा मोहम्मद नजरे आलम को भादवि की धारा 302/ 201/34 में दोषी करार देते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए मंडल कारा भेज दिया। वहीं न्यायालय द्वारा सजा के बिंदु पर 10 जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी गई है। मामले में आरोप है कि 17अगस्त 2021 को मृतक पश्चिम बंगाल के कोलकाता न्यू मार्केट निवासी मोहम्मद सैफ खान उर्फ गुड्डू घर से निकला देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर घर वालों के द्वारा उसके मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया परंतु उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। बाद में जानकारी मिली की मिहिजाम थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस द्वारा शव के जांच के क्रम में उसके पॉकेट से स्कूटी का चाबी मिली। जिसके नंबर को देखकर पुलिस ने सूचक से बात की। एक व्यक्ति का शव मिला है जिसके पॉकेट में चाबी था उसे चाबी के नंबर को जांच करने पर पता चला कि वह गाड़ी आपकी है। जिससे उसके बड़े भाई इमरान अंसारी ने अपने भाई का शव होने की जानकारी मिली। सूचक इमरान अंसारी ने लिखित प्राथमिकी में कहा है कि लाश देखने से प्रतीत होता है कि किसी धारदार हथियार से मारकर उसके भाई की हत्या की गई है।


