राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान चालया जा रहा है। इसके तहत 31 जनवरी तक चलने वाले अभियान के दौरान सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से अपने नाम हटा सकते है। अभियान के दौरान नाम नहीं हटवाने वाले अपात्र लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला रसद अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि अभियान के तहत अपात्र व सक्षम व्यक्ति अपना नाम स्वेच्छा से हटाते हैं तो उन पर कोई वसूली भी आरोपित नहीं की जाएगी। ना हीं किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी के बाद लिए गए गेहूं के लिए बाजार दर 27 रूपए प्रति किग्रा के अनुसार वसूली की जाएगी। रसद विभाग की गिव अप योजना में अब सक्षम व्यक्तियों में जागरूकता आई है। स्वेच्छा से अब तक 112 उपभोक्ता गिव अप अभियान के तहत अपनी पात्रता छोड़ चुके हैं। इसके लिए सभी राशन की दुकानों पर गिव अप के फार्म रखवा दिये गए हैं। कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपनी निकटवर्ती राशन की दुकान पर जाकर गिव-अप अभियान का फार्म भरकर राशन की दुकान पर ही जमा करा सकता है। उन्होंने बताया कि गिव-अप अभियान के तहत आयकरदाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायत्त संस्थाओं में कर्मचारी अथवा अधिकारी एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो निष्कासन सूची में सम्मिलित है। जीविकोपार्जन में प्रयोग हो रहे ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन धारक को अपना नाम हटवाने की आवश्यकता नहीं है।


