भास्कर न्यूज | जशपुरनगर जमीन विवाद की पुरानी रंजिश के चलते हुए एक जानलेवा हमले के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायाधीश देवांगन ने तुमला थाना क्षेत्र के ग्राम जामटोली निवासी आरोपी रवि यादव (35 वर्ष) को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 10 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया। यह घटना 27 मार्च 2024 की शाम लगभग छह बजे जामटोली के अटल चौक के पास हुई थी। आरोपी रवि यादव ने अपने रिश्तेदार पिताम्बर यादव का रास्ता रोककर विवाद शुरू किया और आक्रोश में आकर लोहे की कुल्हाड़ी से उनके पसली पर जानलेवा वार किया। गंभीर रूप से घायल पिताम्बर को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। हमले के दौरान, आरोपी ने उत्पात मचाते हुए बुलेरो, पिकअप, स्कूटी, मोटरसाइकिल, और घर के खिड़की-दरवाजों समेत अन्य सामान को भी भारी नुकसान पहुंचाया था। अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिंह ने अदालत में अभियोजन पक्ष को मजबूती से रखते हुए बताया कि आरोपी ने न केवल हत्या के प्रयास से हमला किया, बल्कि प्रतिबंधित कुल्हाड़ी का अवैध उपयोग भी किया। न्यायाधीश देवांगन ने टिप्पणी की कि परिस्थितियां स्पष्ट रूप से हत्या के प्रयास को सिद्ध करती हैं, साथ ही अवैध हथियार रखने और उपयोग करने का अपराध भी प्रमाणित हुआ। अदालत ने आरोपी रवि यादव को धारा 307 (हत्या का प्रयास) में 10 वर्ष सश्रम कारावास और धारा 27 आयुध अधिनियम में 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


