रांची | होमगार्ड डीजी अनिल पालटा ने झारखंड हाईकोर्ट में आईए दाखिल कर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि 18 अक्टूबर 2024 को अदालत ने आदेश दिया है कि पुलिस महानिदेशक को अगली सुनवाई की तिथि 6 जनवरी को कोर्ट में शारीरिक उपस्थित होना है। जबकि, पुलिस महानिदेशक इस केस में पार्टी नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेश में अनजाने में महानिदेशक सह महासमादेष्टा होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवा झारखंड के स्थान पर पुलिस महानिदेशक झारखंड रांची का उल्लेख किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि विभागीय स्तर पर विचार विमर्श के पश्चात 18 अक्टूबर 2024 को न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने का निर्णय लिया गया है। इसकी प्रक्रिया चल रही है।


