बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन खाद्य विक्रेता पर 25 हजार जुर्माना:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने डीडवाना-कुचामन में की कार्रवाई

डीडवाना-कुचामन के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ बेचने पर एक विक्रेता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में की गई है। जारी आदेश के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 17 जुलाई को कुचामन रोड स्थित मेसर्स फूड पॉइंट का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रतिष्ठान के पास खाद्य रजिस्ट्रेशन नहीं था, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोहन लाल खटनावलिया ने मामले का परीक्षण कर बालिया निवासी खाद्य पदार्थ विक्रेता मोहम्मद हुजैफा पुत्र मोहम्मद सफीक पर अधिनियम की धारा 31(2) एवं उप धारा 2(iii) के तहत धारा 58 के अंतर्गत 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।

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