सतना के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र प्रताप सिंह की अदालत ने अधिवक्ता रावेंद्र अग्निहोत्री पर जानलेवा हमला करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला 2017 का है, जिसमें पुरानी रंजिश के चलते वकील पर हमला किया गया था। घटना 24 अगस्त 2017 की शाम करीब 7:40 बजे की है। अधिवक्ता रावेंद्र अग्निहोत्री अपनी मोटरसाइकिल से बाजार जा रहे थे। तभी धवारी मंगल भवन के पास आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। लाठी-रॉड से किया था प्राणघातक वार
पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने एक राय होकर लाठी, डंडे और रॉड से अधिवक्ता पर प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच कर चालान पेश किया था। इन 5 आरोपियों को हुई जेल 9 गवाहों के बयानों से साबित हुआ जुर्म
चूंकि मामला धारा 307/34 (हत्या का प्रयास) का था, इसलिए इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पैरवी की और कुल 9 गवाह पेश किए। गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया।


