जिले में आयोजित होने वाले पतंग उत्सवों और अन्य अवसरों पर चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पशु-पक्षियों के साथ-साथ मानव जीवन पर नुकसान होने की संभवना बनी रहती है, जिसके कारण इसे बैन किया गया। जारी आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है। आदेशानुसार में बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत पशु-पक्षियों एवं मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अशोकनगर जिले की राजस्य सीमान्तर्गत चाइनीज मांझा (नायलॉन, चीनी कपास के साथ लेपित मांझा) के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उसका उपयोग तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से संबंधित थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पदार्थों के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय स्थलों का निरीक्षण करने एवं उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


