राजस्थान सरकार खेजड़ी काटने की बढ़ती घटनाओं के बाद अब कड़ा कानून बनाने की तैयारी कर रही है। बिना मंजूरी कहीं से भी खेजड़ी काटने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान लागू करने की तैयारी है। सरकारी और निजी प्रोजेक्ट्स के लिए खेजड़ी काटने की मंजूरी देने के लिए भी कड़ी शर्तें जोड़े जाएंगी। इसमें एक के बादल 10 गुणा नई खेजड़ी लगाने की शर्त लागू होगी। सरकार में उच्च स्तर पर चर्चा के बाद नए प्रावधान लागू करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए दो मौजूदा कानूनों में संशोधन होगा। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र में खेजड़ी काटने पर रोक के लिए सख्त प्रावधान वाले दो संशोधन बिल लाने की तैयारी है। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 94 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी चल रही है। पश्चिमी राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में खेजड़ी की कटाई पर विवाद पश्चिमी राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में खेजड़ी काटने की घटनाएं लगाता सामने आई हैं। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर कई बार विवाद हुए हैं। खेजड़ी काटने के खिलाफ पर्यावरण संगठनों और नेताओं ने भी आंदोलन और धरने प्रदर्शन तक किए हैं। जनविश्वास अध्यादेश में भी खेजड़ी सहित दूसरे पेड़ काटने पर जुर्माना 10 गुणा तक बढ़ाया सरकार ने जनविश्वास अध्यादेश में भी खेजड़ी सहित कोई भी पेड़ काटने पर जुर्माना 10 गुणा तक बढ़ाया है। पहली बार पेड़ काटने पर 100 रुपए और दूसरी बार काटने पर 200 रुपए जुर्माना था। इसे बढ़ाकर 1000 और 2000 रुपए किया है। अब खेजड़ी के लिए अलग से सख्त प्रावधान के लिए संशोधन बिल आएंगे। कानून मंत्री बोले- खेजड़ी काटने पर सजा और जुर्माना बढ़ाने दो कानूनों में संशोधन करेंगे कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 94 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन कर खेजड़ी काटने पर पेनल्टी और सजा को बहुत अधिक बढ़ाया जाएगा ताकि अनावश्यक रूप से कोई खेजड़ी को नहीं काटे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएं। प्रोजेक्ट के लिए खेजड़ी काटने पर 10 गुणा वापस लगाने की शर्त कानून मंत्री ने कहा- हमारे जितने भी पर्यावरण प्रेमी हैं, उनकी भावना के अनुसार सरकार उसमें संशोधन करने के लिए प्रभावी रूप विचार कर रही है और जल्दी इसमें संशोधन करेगी ताकि किसी भी रूप में खेजड़ी नहीं काटे। बहुत आवश्यक होने पर थोड़ी बहुत कटे तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए 10 गुण और पेड़ लगाया जाए, खेजड़ी लगाई जाए, राजस्थान सरकार ऐसा प्रावधान करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।


