वक्फ संपत्तियों का ब्योरा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कराने की कल शनिवार को लास्ट डेट हैं। लेकिन अभी तक टोंक जिले में 1029 वक्फ संपत्तियों में से 848 वक्फ संपत्तियों का ब्योरा ही संबंधित कमेटियां अपलोड कर पाई है। ऐसे में अपलोड नहीं कराने वाली कमेटियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वक्फ के नए कानून के अनुसार लास्ट डेट तक जिन वक्फ संपत्तियों को अपलोड नहीं कराया गया तो संबंधित कमेटियों का अस्तित्व स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जिला अल्प संख्यक अधिकारी नितेश जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को नए वक्फ कानून बनने के 6 महीने के भीतर अपलोड कराना हैं। नए वक्फ कानून को 6 नवंबर को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। ऐसे में कल शनिवार तक संबधित कमेटियों को वक्फ की संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है, वर्ना वक्फ कानून के मुताबिक उनका अस्तित्व स्वतः ही खत्म माना जाएगा। जैन का कहना है कि सरकार ने इन संपत्तियों को अपलोड कराने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई तो संबंधित वक्फ़ कमेटियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में कल तक सभी जिले की कमेटियों से जुड़े लोगों को तय समय पर अपना काम पूरा करना चाहिए। बता दें कि केंद्र सरकार ने करीब छह माह माह पहले वक्फ संपत्तियों को लेकर एक वक्फ कानून बनाया था। इसके तहत देश भर की तमाम वक्फ की संपत्तियों को कानून के मुताबिक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना है। झुंझुनूं जिले में वक्फ की एक हजार 29 संपत्तियां हैं। उनमें से अब तक 848 वक्फ संपत्तियां अपलोड हुई है। जिला अल्प संख्यक अधिकारी नितेश जैन का कहना है कि कल तक इन संपत्तियों को अपलोड करा सकते है। फिर तारीख नहीं बढ़ी तो सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।


