89 मामलों में सवा लाख जुर्माना वसूला:बैतूल आरपीएफ का मामला; रेलवे कोर्ट के कैंप में हुई सुनवाई, थाना अव्वल

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) थाना बैतूल ने रेलवे स्टेशन परिसर में एक कैंप कोर्ट का आयोजन किया। इस दौरान 89 व्यक्तियों से रेलवे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत एक लाख पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह कैंप कोर्ट रेलवे कोर्ट भोपाल के न्यायाधीश अनुराग खरे की विशेष उपस्थिति में आयोजित किया गया था। इसमें बैतूल के अलावा आमला और जुन्नारदेव आरपीएफ थानों से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया गया। यह कार्रवाई मध्य रेलवे नागपुर के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के मार्गदर्शन में की गई। आरपीएफ थाना प्रभारी राजेश बनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे परिसर में अवैध प्रवेश, अवैध रूप से खाद्य सामग्री बेचना, महिला या दिव्यांग यात्री डिब्बे में प्रवेश करना, फुटबोर्ड पर यात्रा करना, नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करना और रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने जैसे उल्लंघनों पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश बनकर, उप निरीक्षक विद्याधर यादव, उप निरीक्षक अनिल कुमार शर्मा, उप निरीक्षक सचिन सोनुले, सहायक उप निरीक्षक डी.के. देशमुख, सहायक उप निरीक्षक डी.के गौतम सहित सोबरन सिंह, सुभाष मीणा, फराह खान, मदन लाल, कुलवंत, मंजीत, धर्मेंद्र और महिला आरक्षक पूजा व ताप्ती का महत्वपूर्ण योगदान रहा। न्यायालय की कार्यवाही रीडर भोज कुमार कीर और न्यायालय स्टाफ द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से संचालित की गई। आरपीएफ थाना प्रभारी राजेश बनकर ने सभी यात्रियों से रेलवे नियमों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यात्रियों को फुटबोर्ड पर यात्रा न करने, बिना प्राधिकार पत्र के रेलवे परिसर में प्रवेश न करने, बिना उचित कारण के डेंजर चेन न खींचने, दिव्यांगों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में न बैठने तथा किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने-पीने की चीजें न लेने की सलाह दी।

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