छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर मेडिकल स्नातकोत्तर (पीजी) प्रवेश नियम 2025 में आंशिक संशोधन कर राज्य कोटे की सीटें 50% से घटाकर 25% कर दी हैं। नए नियम के लागू होते ही मेडिकल छात्रों में असंतोष बढ़ गया है। अब सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की राज्य कोटे की कुल सीटों को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। पहले राज्य में 50% सीटें सिर्फ प्रदेश में एमबीबीएस पढ़े छात्रों के लिए आरक्षित थीं, पर इनकी संख्या आधी हो जाएगी। सरकारी कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे की 50% सीटें पहले से ही आरक्षित हैं। निजी कॉलेजों में 42.5% स्टेट, 42.5% मैनेजमेंट और 15% एनआरआई कोटा है। अब यहां के स्टेट कोटे में भी बाहर से पढ़े छात्रों को मौका मिलेगा। पिछले माह आया था नया नियम
बीते पांच सालों से एडमिशन इंस्टीट्यूशनल डोमिसाइल नियम के आधार पर हो रहे थे। नवंबर 2025 में नया नियम लाया गया, जिसमें हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में एमबीबीएस पढ़े छात्रों को ही पीजी में प्रवेश का हक दिया गया। लेकिन अब अधिकारी भी उलझन में हैं। निजी कॉलेज: भिलाई की 57 सीटों में 49 राज्य और 8 अन्य कोटे की हैं। रायपुर के दो निजी मेडिकल कॉलेज में क्रमशः 63 सीटें (54 राज्य, 9 अन्य) और 66 सीटें (57 राज्य, 9 अन्य) उपलब्ध हैं। राज्य के छात्रों के लिए बढ़ी चुनौती
संशोधित नियम के तहत राज्य कोटे की आधी सीट छत्तीसगढ़ के बाहर से एमबीबीएस किए हुए स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दिया गया है। ऐसे स्टूडेंट्स को छत्तीसगढ़ में भी राज्य कोटा का दोतरफा लाभ मिलेगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज से पढ़े छात्र जो एमबीबीएस के बाद 2 वर्ष की ग्रामीण सेवा देते हैं उन छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा और चुनौती दोनों बढ़ जाएगी।
– डॉ. हीरा सिंह लोधी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ डाक्टर्स फेडरेशन


