पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। मामले पर सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपना जवाब देने के लिए मोहलत मांगी है। मामले पर अब अगली सुनवाई 19 जनवरी को तय की गई है। दरअसल यह पूरा मामला नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है। सांसद अभिषेक बनर्जी ने सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। इसी बयान को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। मई 2021 से इस प्रकरण की सुनवाई भोपाल की एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को पेशी पर हाजिर होने के निर्देश दिए थे। जब वह उपस्थित नहीं हुए तो गंभीरता से लेते हुए अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट तथागत याग्निक ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 11 अगस्त और 26 अगस्त 2025 की तारीखों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।


