बीजेपी नेता के बेटे सहित 6 जनों को जेल:11 साल पहले चाकू, डंडे व सरिए से 4 जनों पर जान लेवा हमला किया था

11 साल पहले चाकू, डंडे व सरियों से जानलेवा हमला करने के मामले में एडीजे कोर्ट नंबर दो जज रिद्धिमा शर्मा ने बीजेपी के नेता के बेटे सहित 6 आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक को 27 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है। 6 में से एक बीजेपी के पूर्व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सोहनलाल सुलानिया का बेटा धनंजय भी है। विशिष्ठ लोक अभियोजक महेश मीणा ने बताया कि 24 सितंबर 2014 की शाम करीब साढ़े 6 बजे रवि कुमार पुत्र सरदार सिंह निवासी जुरहेड़ा भरतपुर अपने साथी दिलीप व बजरंग के साथ 60 फीट रोड पर बजरंग जिम जा रहे थे। वहां बडाया मेडिकल के पास राकेश कुमार धाकड़, धनन्जय सुलानी, प्रमोद कुमार उर्फ कालू, कौशलेंद्र मोगा, आकाश सैनी व सत्येंद्र कुमार बाइक से आए। जिन्होंने उनकी कार के आगे बाइक लगाकर रोक लिया। इसके बाद सरिए, डंडे व चाकूलों से हमला कर दिया। पहले रवि पर हमला किया। उसके शरीर पर चाकू मारे। बीच बचाव करने आए विजय यादव दिलीप पर भी कौशल चौधरी, राकेश धाकड़ ने चाकूओं से हमला कर दिया। उसके अन्य सार्थियों ने भी डंडे व लाठियां बरसाई। उनकी कार को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके बाद सोने की चेन, घड़ी व 780 रुपए लेकर फरार हो गए थे। विशिष्ठ लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में राकेश कुमार धाकड़, धनन्जय सुलानिया, प्रमोद कुमार उर्फ कालू, कौशलेंद्र मोगा, आकाश सैनी व सत्येंद्र कुमारको 5 साल की सजा व 27 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। इनमें से धनंजय सुलानिया बीजेपी के नेता सोहनलाल सुलानिया का बेटा है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *