चित्तौड़गढ़ में आगामी दिनों में शीत लहर के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की 7 से 9 जनवरी तक छुट्टी रखी गई है। इस आदेश की पालना न करने वाले संस्था प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। यह छुट्टी सिर्फ बच्चों के लिए रखी गई है। बाकी स्कूल स्टॉफ अपनी ड्यूटी के लिए स्कूल जाएंगे। ठंड के पूर्वानुमान के बाद बढ़ा दी गई छुट्टियां चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने देर शाम एक आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया है की मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके अनुसार जिले में शीत लहर चलेगी और उसके कारण ठंड का प्रकोप भी बढ़ेगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद 7 से 9 जनवरी तक जिले में संचालित क्लास 1 से 8 तक के सभी बच्चों की छुट्टी रखी जाएगी। यह आदेश सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों के लिए मान्य होगा। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह अवकाश रखा गया है। स्कूल में बच्चे दिखे तो होगी कार्रवाई जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह छुट्टी रखी है। स्कूलों में पहले से ही 6 जनवरी तक छुट्टियां घोषित थी। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद बच्चों की यह छुट्टियां 9 जनवरी तक आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन यह छुट्टियां स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स या स्टॉफ पर लागू नहीं होंगे। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि अगर इस आदेश की पालना नहीं होती है और निर्धारित समय पर बच्चे स्कूल में आते हुए दिखाई दिए तो संस्था प्रधान के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।


