गोवा में हाल ही में हुई अग्नि दुर्घटना को देखते हुए इंदौर में प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतना प्रारंभ कर दिया है। शहर में गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से भंडारण करने वालों के विरुद्ध विशेष मुहिम चलाई जा रही है। मंगलवार को खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के चार अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। जहां से भारी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित कुल 156 गैस सिलेंडर जप्त किए गए। ये सभी सिलेंडर घनी आबादी और रहवासी क्षेत्रों में बिना किसी वैध अनुमति, फायर सेफ्टी प्रमाणन और विस्फोटक विभाग की अनुज्ञप्ति के संग्रहित किए जा रहे थे, जो गंभीर दुर्घटना की स्थिति पैदा कर सकते थे। प्रशासन ने मौके से मिले सिलेंडरों को जब्त करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केस दर्ज कर आगे जांच प्रारंभ कर दी है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शहर में अवैध गैस भंडारण पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
जिला खाद्य नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि शहर के केटरिंग व्यवसायियों द्वारा शहर के मध्य में अवैधानिक रूप से संचालित एलपीजी के गोदामों पर आकस्मिक छापामार कार्यवाही की गई। मौके पर केटरिंग व्यवसायियों द्वारा बगैर वैधानिक अनुमति के, फायर सेफ्टी के, विस्फोटक विभाग की अनुज्ञप्ति के बडी मात्रा में विभिन्न क्षमताओं वाले गैस सिलेंडरों का भंडारण/संग्रहण करना पाया गया।
कार्रवाई में श्री श्याम कृपा गैस हीटर वर्क (द्वारकापुरी) से 24 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए जिनमें से 19 भरे हुए थे। ऐसे ही श्री श्याम कृपा गैस हीटर वर्क (एमआईजी) के लोडिंग ऑटो से 19 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए जिनमें से 11 भरे हुए थे। भागवत केटरिंग (प्रगति नगर) सेआईओसी कंपनी 1 नग भरा, 8 नग खाली, 11 नग आंशिक भरे, 5 किलो. क्षमता एचपीसी कंपनी के 4 नग आधे भरे जब्त किए। इसी तरह महेश पिता नारायणराव भागवत के सांई बाबा नगर स्थित गोदाम से 19 किलो. क्षमता बीपीसी कंपनी 7 नग भरे, 32 नग खाली जब्त किए गए। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की गई है।


