लीगल रिपोर्टर | दुर्ग युवक की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आरोपी दुलामणी साहू ने युवक के पेट और कनपटी पर चाकू मारकर उसे मौत के घाट उतारा था। प्रकरण में सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर की अदालत ने दुलामणी को आजीवन कारावास और एक हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक एमके दिल्लीवार ने की। उन्होंने बताया कि घटना नंदिनी थाना क्षेत्र की है। मृतक गजेंद्र यादव 7 मई 2023 की शाम अपने दोस्त के घर आई बारात को देखने गया था। उस दौरान बाराती और गांव के लोग डीजे पर डांस कर रहे थे। उसमें गजेंद्र भी शामिल था। शाम करीब 7.30 बजे गांव में रहने वाला आरोपी दुलामणी साहू भी पहुंच गया। गजेंद्र को देखकर पुरानी रंजिश का बदला लेने अपने पास रखे चाकू से उसके पेट और सिर के नीचे कनपटी पर हमला कर दिया, जिससे गजेंद्र जमीन पर गिर गया और उसके पेट अंतड़ियां बाहर निकल गई। मौके के पर मौजूद लोगों ने उसे इलाज के लिए अहिवारा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 8 मई को नंदिनी पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी दुलामणी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के बाद ट्रायल शुरू हुआ, जहां अभियोजन आरोपी पर दोष सिद्ध करने में सफल रहा। हत्यारोपी को कड़ी सजा मिलने पर मृतक के परिजनों ने कोर्ट के निर्णय पर संतोष जताया है।


