सरपंच के निलंबन पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

हतबंध| बालौदा बाजार जिला के सिमगा ब्लॉक के ग्राम पंचायत लावर के सरपंच योगेश नेताम को एसडीएम सिमगा ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 39(1) के तहत निलंबित कर दिया था। इस पर सरपंच योगेश नेताम ने उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन क्र. 6016/2025 याचिका दायर की थी।उच्च न्यायालय ने निलंबन पर रोक लगा दी है।

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