नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद:50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया; जालोर पॉक्सो कोर्ट का फैसला

नाबालिग से होटल में रेप करने के बाद उसके अश्लील फोटो खींचने के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। जालोर की पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने बताया- पीड़िता के पिता ने 24 जुलाई को जालोर एसपी के समक्ष पेश होकर रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया कि 19 जुलाई की सुबह 10 बजे पीड़िता को कॉलेज में छोड़ा था। इसके कुछ देर बाद ही आरोपी नरपत कुमार उर्फ नेपालचंद्र पुत्र बरदाराम मेघवाल निवासी भागलभीम (भीनमाल) ने पीड़िता को कॉलेज के बाहर बुलाया और उसके बाद मोटरसाइकिल पर भीनमाल की एक होटल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद मोबाइल में फोटो भी खींच लिए। आरोपी ने उसी दिन पीड़िता को साबरमती ट्रेन में बिठाकर गुजरात रवाना कर दिया। वहीं परिजनों को पीड़िता को भगा ले जाने का शक नहीं हो, इसके लिए खुद भीनमाल में मौजूद रहा। आरोपी से पूछताछ में पीड़िता को गुजरात भेजने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भीनमाल थाना क्षेत्र के भागलभीम निवासी आरोपी नरपत कुमार(23) उर्फ नेपालचंद्र को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित ने पैरवी की।

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