ब्राउन शुगर रखने के दोषी को पांच साल की सजा

बांसवाड़ा| अवैध तरीके से ब्राउन शुगर रखने के एक प्रकरण में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने गाजीपुरा पृथ्वीगंज निवासी इमरान मजीद को दोषी मानते हुए 5 साल की कैद की सजा सुनाई। वहीं 50 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया कि प्रकरण 31 मई, 2017 का है। कोतवाली पुलिस ने गाजीपुरा पृथ्वीगंज में इमरान मजीद को गिरफ्तार किया था। उसकी पेंट की जैब से प्लास्टिक की थैली मिली। थैली के भीतर कागज की5 ग्राम 430 मिलीग्राम ब्राउन शुगर छोटी-छोटी 35 पुड़ियां मिली थी।

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