स्वास्थ्य विभाग ने ठाकुर मेडिकल एवं पॉलीक्लिनिक सील किया:जबलपुर में बिना वैध लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण अनुमति के चल रहा था क्लिनिक

स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने चुंगी नाका क्षेत्र स्थित ठाकुर मेडिकल एवं पॉलीक्लिनिक को सील कर दिया। यह कार्रवाई क्लिनिक के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद की गई, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) संजय मिश्रा के अनुसार, जांच में पाया गया कि क्लिनिक संचालक के पास डॉक्टरी का वैध लाइसेंस नहीं था। इसके बावजूद वह मरीजों का इलाज कर रहा था, जिसमें ड्रेसिंग, इंजेक्शन लगाना और ड्रिप चढ़ाना जैसे कार्य शामिल थे। यह नियमों का सीधा उल्लंघन है। क्लिनिक परिसर में दो से तीन डॉक्टरों की तस्वीरें भी लगी हुई थीं। हालांकि, जांच में पता चला कि इन डॉक्टरों का क्लिनिक से कोई संबंध नहीं था। अधिकारियों ने इसे लोगों को भ्रमित करने का प्रयास बताया। एक और बड़ी खामी यह थी कि क्लिनिक ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग से मेडिकल वेस्ट निपटान के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं लिया था। मेडिकल अपशिष्ट का उचित निपटान न होने से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इन सभी अनियमितताओं के आधार पर क्लिनिक को तत्काल सील कर दिया गया। यह कार्रवाई एसडीएम आधारताल के निर्देशन में तहसीलदार नीलू बागरी, मेडिकल ऑफिसर डॉ. ध्रुव मिश्रा और औषधि निरीक्षक देवेंद्र जैन की टीम ने की।

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