गावस्कर के पर्सनालिटी राइट्स केस में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश:गूगल, मेटा और एक्स से 7 दिन में फोटो हटाने को कहा; जानिए क्या है मामला?

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की याचिका पर पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा से जुड़े मामले में सोशल मीडिया मीडियम को सात दिन में कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने गावस्कर के वकील से कहा कि वह अपनी शिकायतों के संबंध में पहले सोशल मीडिया मध्यस्थों से संपर्क करें। हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया मीडियम को निर्देश दिया कि वे गावस्कर के मुकदमे को IT एक्ट 2021 के तहत एक शिकायत के रूप में स्वीकार करें और 7 दिन में आवश्यक कदम उठाएं। इस एक्ट में सोशल मीडिया से जुड़े दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता शामिल है। कोर्ट ने कहा- अगर सोशल मीडिया मीडियम को गावस्कर द्वारा दिए गए किसी भी ‘वेबलिंक’ को लेकर कोई आपत्ति हो, तो वे उन्हें इसकी जानकारी दें। अदालत ने गावस्कर (वादी) को निर्देश दिया कि वे जिन यूआरएल को हटाने का अनुरोध कर रहे हैं, उन्हें 24 घंटे में सोशल मीडिया मीडियम को उपलब्ध कराएं। क्या है पूरा मामला?
गावस्कर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म और ई-कॉमर्स वेबसाइट द्वारा उनके नाम, तस्वीरें और शख्सियत एवं पहचान के अनधिकृत उपयोग को रोकने तथा पर्सनालिटी राइट्स की रक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। पर्सनालिटी राइट्स के तहत किसी व्यक्ति को अपनी तस्वीर, नाम या पहचान की सुरक्षा, उन पर नियंत्रण रखने और उनके उपयोग से लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐश्वर्या-अभिषेक, ऋतिक और करण जौहर भी कोर्ट गए
फिल्म कलाकार ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके पति अभिषेक बच्चन और सास जया बच्चन, ऋतिक रोशन और अजय देवगन, फिल्म निर्माता करण जौहर, गायक कुमार सानू और तेलुगु अभिनेता ए नागार्जुन ने भी पर्सनालिटी और एडवरटाइजिंग राइट्स की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है। अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की। फिल्म अभिनेता सलमान खान और तेलुगु अभिनेता जूनियर एनटीआर ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। (हम इस खबर को अपडेट कर रहे हैं।)

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