नागौर में गुर्जरखेड़ा का राशन वितरक सस्पेंड:ताऊसर के सामुदायिक भवन में चला रहा था राशन वितरण की दुकान

नागौर की ताऊसर ग्राम पंचायत के गुर्जरखेड़ा सरकारी उचित मूल्य की दुकान के डीलर को सस्पेंड कर दिया गया है। गुर्जरखेड़ा के सामुदायिक भवन में चल रही राशन वितरण की दुकान हटाने को लेकर गुर्जरखेड़ा के ग्रामीणों ने हाल ही में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। गौरतलब है कि ताऊसर के गुर्जरखेड़ा में 2004 में सामुदायिक भवन बना था। इस सामुदायिक भवन का सार्वजनिक उपयोग, धार्मिक कार्यों और जनहित के कार्यों में उपयोग के लिए किया गया था। लेकिन 2008 में ग्रामीण राशन डीलर ने सामुदायिक भवन में राशन वितरण की सरकारी राशन की दुकान खोलना शुरू कर दिया। इसके बाद से ग्रामीण लगातार सामुदायिक भवन से राशन वितरण की दुकान हटाने की मांग कर रहे थे। आज जिला रसद अधिकारी निकिता राठौड़ ने निलंबन आदेश जारी करते हुए गुर्जरखेड़ा के राशन वितरक को राशन सामग्री वितरण में लापरवाह पाया है। आदेश के अनुसार प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर गुर्जरखेड़ा राशन वितरक महेंद्र कुमार को प्रथमदृष्टया राशन सामग्री व अन्य के संबंध में अनियमितताएं बरतने का दोषी माना है। राजस्थान खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1978 के खंड 8 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला रसद अधिकारी डॉ. निकिता राठौड़ ने राशन डीलर महेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। ग्रामीण पिछले 16 साल से सामुदायिक भवन से राशन डीलर का कब्जा हटाने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। 2008 से सामुदायिक भवन में राशन वितरण की दुकान शुरू हुई थी। ग्राम पंचायत ने 2015 में सामुदायिक भवन को मंदिर की संपत्ति मानते हुए मंदिर की ट्रस्ट ने 100 रूपए प्रतिमाह के हिसाब से राशन डीलर महेंद्र कुमार का किरायानामा बना दिया। 2021 में तत्कालीन कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने शिकायत की जांच करवाई। जांच में राशन डीलर को गलत पाए जाने पर तत्कालीन कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने बीडीओ के जरिए ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच को सामुदायिक भवन खाली करवाने के आदेश दिए थे। बार-बार आदेशों के बावजूद सामुदायिक भवन से राशन डीलर दुकान नहीं हटा रहा था। आज रसद अधिकारी ने डीलर को सस्पेंड कर दिया तो लोगों को सामुदायिक भवन से दुकान हटने की उम्मीद बंधी है।

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