सुप्रीम कोर्ट बोला– ऐसे लड़कों को सबक सिखाना जरूरी:मुंबई में BMW से महिला को 1.5km तक घसीटने वाले की जमानत याचिका सुनने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई BMW हिट-एंड-रन केस में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा- ‘ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है, इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है।’ जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने कहा कि आरोपी एक अमीर परिवार से है। वह अपनी मर्सिडीज शेड में पार्क करता है। उसके पिता शिवसेना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के गुट से जुड़े थे। इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। शाह की ओर से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने गवाहों की गवाही दर्ज होने के बाद जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बाद बचाव पक्ष ने याचिका वापस ले ली, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। मिहिर शाह को 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि 7 जुलाई को वर्ली में उसने BMW से स्कूटर को टक्कर मारी और महिला को करीब डेढ़ किलोमीटर तक घसीटते ले गया, जिससे कावेरी नखवा की मौत हो गई और पति प्रदीप नखवा गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईकोर्ट ने कहा था- हादसे के समय आरोपी नशे में था शाह ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 21 नवंबर के जमानत देने से इनकार करने वाले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने माना था कि हादसे के समय शाह बहुत ज्यादा नशे में था। उसने स्कूटर को टक्कर मारने के बाद भी कार नहीं रोकी और पीड़ित को अपनी गाड़ी के नीचे घसीटता हुआ ले गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि घटना के समय और उसके बाद आरोपी का व्यवहार ऐसा नहीं है, जिससे उसे जमानत देने का भरोसा किया जा सके। टक्कर भले ही गलती से हुई हो लेकिन इसके बाद आरोपी तेज रफ्तार में भाग गया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि आरोपी की आगे की हरकतें साफ दिखाती हैं कि वह गिरफ्तारी और कानूनी नतीजों से बचना चाहता था। ड्राइवर के साथ सीट बदलना, अपने पिता को फोन करना और घटना की जगह से भाग जाना, सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की मंशा को दर्शाता है। 7 जुलाई की पूरी घटना… मिहिर और उसके दोस्तों ने पब में व्हिस्की ऑर्डर की थी एक्साइज अधिकारियों ने बताया था कि मिहिर और उसके दोस्त जिस पब से शराब पीकर बाहर निकले थे। उसके बिल से पता चला था कि मिहिर शाह और उसके दो दोस्तों ने उस दिन बार में व्हिस्की के 12 बड़े पैग ऑर्डर किए थे। यानी एक युवक ने लगभग चार पैग पिए थे। शराब की इतनी मात्रा किसी को आठ घंटे तक नशे में रख सकती है। पब मैनेजमेंट ने मिहिर पर गलत आईडी दिखाकर शराब पीने का आरोप भी लगाया था। मिहिर शाह ने उन्हें जो पहचान पत्र दिखाया, जिसमें उसकी उम्र 27 साल थी। उसके साथ तीन दोस्त भी आए थे, जिनकी उम्र 30 साल से अधिक है। पुलिस का दावा है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार मिहिर 24 साल का है, जबकि शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 25 वर्ष है। ———————————— ये खबर भी पढ़ें… 12 पैग लगाकर एक्सीडेंट, गर्लफ्रेंड को 40 कॉल, मेकओवर कराया; क्या नए कानून में BMW हिटर को भुगतनी पड़ेगी दोगुनी सजा 7 जुलाई की सुबह 5:30 बजे। मुंबई का वर्ली इलाका। तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी सवार कपल को टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला कार के बोनट पर जा गिरी। कार में बैठे मिहिर शाह ने भागने की कोशिश में महिला को कुचल दिया और डेड बॉडी को 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। पूरी खबर पढ़ें…

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *