नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्त शिक्षाकर्मियों की प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने की 38 याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट में 11 फरवरी को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि आधे दिन इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने बुधवार को मामले की ऑनलाइन सुनवाई की थी। जिसमें वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा, सलमान खुर्शीद, नलिन कोहली, विक्रमादित्य ने शिक्षाकर्मियों की बात डबल बेंच के सामने रखी। 38 अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से 11000 शिक्षा कर्मियों ने मध्य प्रदेश सरकार से प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दिलाने की मांग कोर्ट से की है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने सभी 38 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करने का कहा और 11 फरवरी की सुनवाई तय कर दी। कोर्ट इसी दिन निर्णय भी ले सकता है। उल्लेखनीय है कि साल 1997-98 में नियुक्त शिक्षाकर्मियों को साल 2008 में अध्यापक और साल 2018 में नवीन शिक्षक संवर्ग (प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक) में शामिल किया गया। नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति देते हुए शिक्षा कर्मियों की वरिष्ठता समाप्त कर दी गई। जिससे उन्हें ग्रेच्युटी में नुकसान होगा।


