अचल संपत्ति… निकायों में 20% से 100% तक दर वृद्धि की गई

भास्कर न्यूज | बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ रायपुर के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने एमसीबी जिले में अचल संपत्ति के लिए नई गाइडलाइन दरें वर्ष 2025-26 के लिए लागू कर दी हैं। यह निर्णय महानिरीक्षक पंजीयन और अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र के आधार पर लिया गया। नई दरें 20 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं और इससे नगरीय निकायों में औसतन 20% से 100% तक वृद्धि हुई है, जिससे खरीदी-बिक्री को सरल बनाया गया है। पिछली दरों का पुनरीक्षण 2017-18 में हुआ था, लेकिन अब नए मार्ग, कालोनियां, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए दरों में सुधार किया गया है। पुराने गाइडलाइन में विसंगतियों जैसे समान मार्ग पर अलग-अलग दरें और ग्रामीण क्षेत्रों में असमान दरें थीं, जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हेक्टेयर दर तय करने के लिए मनेंद्रगढ़ उप-पंजीयक कार्यालय के तहत 222 ग्रामों में समीक्षा की गई। अब समान परिस्थितियों वाले ग्रामों में मार्ग और आंतरिक हिस्सों की दरें समान रखी गई हैं, जैसे ग्राम चैनपुर और लालपुर में मुख्य मार्ग पर 50 लाख रुपए और आंतरिक हिस्से में 30 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर दर तय की गई है। नगर निगम चिरमिरी के 40 वार्डों में मुख्य सड़क से 20 मीटर तक 28% और उसके बाद 31% औसत वृद्धि की गई। नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ के 22 वार्डों में 21% औसत वृद्धि की गई, बड़े भूखंडों में 50% वृद्धि हुई।

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