अशोकनगर जिला न्यायालय ने गुरुवार को एक 12 साल की नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी शंकर पुत्र दुर्गादास आदिवासी उम्र 45 वर्ष निवासी मानपुरा थाना मायापुर जिला शिवपुरी को दोषी करार देते हुए सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी आजम मोहम्मद ने घटना के बारे में बताया कि 5 मार्च को फरियादिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी 12 साल की बेहनोतिया के साथ खेत पर थी। तभी शंकर आदिवासी आया और बोला की हमारे घर कन्या भोज करवाया है बच्ची को भेज दो। आरोपी लड़की को लेकर चला गया काफी देर तक लड़की वापस नहीं आई तो पीड़िता उसे लेने निकली इसी दौरान आरोपी की पत्नी मिली, जिसने बताया कि उसके घर कोई कन्या भोज नहीं है। पीड़िता की मां वापस खेत पर पहुंची तो उसकी भाभी के पास बच्ची बैठी थी और रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि आरोपी ने उसके कपड़े उतारकर गलत काम किया। जिसके बाद पीड़िता को लेकर उसकी मां देहात थाने पहुंचे, जहां आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। विवेचना के बाद न्यायालय में पेश किया जहां पर को सजा सुनाई।


