राजस्थान में कल जारी होगी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट:​परमानेंट शिफ्ट होने वाले लाखों वोटर्स के नाम कट सकते हैं, 16 लाख को नोटिस जारी होंगे

राजस्थान में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मंगलवार को जारी होगी। राज्य निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। इसमें परमानेंट शिफ्ट होने वाले लाखों वोटर्स के नाम कट सकते हैं। शिफ्ट होने वालों के नामों को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम होंगे। इसके अलावा जिन वोटर्स के नाम पिछली एसआईआर में नहीं थे या जो बीएलओ को दस्तावेज नहीं दे पाए। उनके नाम अलग से मेंशन होंगे। ऐसे करीब 16 लाख वोटर्स हैं, जिन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्वाचन विभाग की वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in/ पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना नाम देख सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दावा- 97 प्रतिशत वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे एसआईआर के तहत 11 दिसंबर तक बीएलओ ने घर घर जाकर फॉर्म बांटे थे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ​नवीन महाजन का दावा है कि राजस्थान में 97% से ज्यादा वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे क्योंकि इन वोटर्स की मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। औसतन हर बूथ पर लगभग 30 वोटर्स ऐसे होंगे। जिन्हें दस्तावेज देने की आवश्यकता होगी। 5.48 करोड़ वोटर्स में से 16.46 लाख को दस्तावेज जमा करवाने हैं। केवल 3 प्रतिशत वोटर्स को ही दस्तावेज देने होंगे। जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं, वे 15 जनवरी तक एसडीएम के पास आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएगी। 16 दिसंबर से नोटिस जारी कर सुनवाई और वेरिफिकेशन कर दावों और आपत्तियों का फैसला किया जाएगा। बीएलओ को घर नहीं मिले,16 लाख से ज्यादा वोटर्स को नोटिस मिलेंगे जिन 16 लाख से ज्यादा वोटर्स को दस्तावेज देने होंगे, उन्हें नोटिस मिलेंगे। SIR की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन में घर नहीं मिलने वालों की लिस्ट होगी। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जिनके नाम नहीं होंगे, उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा। वे इसके बाद अपना पक्ष रख सकते हैंं पिछली एसआईआर में नाम नहीं है तो ऐसे लोग माता-पिता का पिछली एसआईआर में नाम का प्रमाण और खुद का एक आईडेंटिटी प्रूफ देकर जवाब दे सकेंगे। ये भी पढ़ें… राजस्थान में 16.46 लाख वोटर्स का नाम कटने का खतरा:चुनाव आयोग से मिलेगा नोटिस, जानें- कौनसे डॉक्यूमेंट्स देकर बच सकते हैं राजस्थान में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत 97% से ज्यादा वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे क्योंकि इन वोटर्स की मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। (पूरी खबर पढ़ें)

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