राजनांदगांव में 5.20 लाख की व्हिस्की जब्त:मध्यप्रदेश से ला रहे थे आरोपी, 4 लीटर महुआ शराब भी पकड़ाया; 3 गिरफ्तार

राजनांदगांव जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। 16 दिसंबर को आबकारी विभाग ने एक स्कॉर्पियो वाहन से 180 बल्क लीटर मध्य प्रदेश निर्मित विदेशी व्हिस्की जब्त की। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब और वाहन की कुल कीमत लगभग 5.20 लाख रुपए है। यह कार्रवाई आबकारी जांच चौकी बोरतलाब में की गई। वहीं, एक दूसरी कार्रवाई में 4 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब भी पकड़ाया है। दोनों मामलों के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1000 पाव गोवा व्हिस्की बरामद आबकारी उप निरीक्षक अनिल सिंह और राजकुमार कुर्रे के नेतृत्व में टीम ने सफेद रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो (MP 09 BC-3962) से 20 पेटियों में रखी 1000 पाव गोवा व्हिस्की बरामद की। यह शराब ‘केवल मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय हेतु वैध’ लेबल के साथ अवैध रूप से ले जाई जा रही थी। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 36 और 59(क) के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी गिरफ्तार दूसरी कार्रवाई में 4 लीटर महुआ जब्त इसी अभियान के तहत, सोमवार (15 दिसंबर) को आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन की टीम ने ग्राम चिखलाकसा में एक और कार्रवाई की। टीम ने आरोपी रूपलाल निषाद (निवासी चिखलाकसा) के कब्जे से 4 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब जब्त की। रूपलाल निषाद के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देशानुसार और प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अवैध मदिरा विक्रय की रोकथाम के लिए होटल, ढाबों और मदिरा दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी ने सभी वृत्त प्रभारियों को होटल-ढाबों की नियमित जांच करने और अवैध मदिरा विक्रय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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