फरीदकोट की स्पेशल कोर्ट ने गुरप्रीत सिंह हत्याकांड में विशेष जांच दल (एसआईटी) को 3 ऐसे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया है, जिनके खिलाफ 12 जनवरी तक चार्जशीट दाखिल की जानी थी। हालांकि एसआईटी ने सभी 17 आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) लगाते हुए जांच के लिए 90 दिनों की मोहलत मांगी थी। पिछले साल 9 अक्टूबर को ‘वारिस पंजाब दे’ के पूर्व वित्त सचिव गुरप्रीत सिंह हरीनौ की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पहले रेकी करने वाले तीन आरोपी बिलाल अहमद फौजी, गुरअमरदीप सिंह (पोंटू) और अर्शदीप सिंह (झंडू) को गिरफ्तार किया। बाद में दो शूटरों सहित 9 और आरोपी पकड़े गए। जांच में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद श्री खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह और विदेश में बैठे आतंकी अर्श डल्ला समेत 5 अन्य को भी नामजद किया गया, जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बचाव पक्ष के वकील खुशप्रीत सिंह के अनुसार, अब एसआईटी को 12 फरवरी तक इन तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करनी होगी।


