नगर पालिका सोजत की संपत्ति कुर्क करने पहुंची टीम:कोर्ट के आदेश के बाद भी सांड़ के हमले में मौत के मामले में क्लेम राशि नहीं करवाई जमा

पाली जिले के सोजत नगर पालिका की संपत्ति कुर्क करने गुरुवार को सोजत ADJ कोर्ट के आदेश पर न्यायिक टीम पहुंची। जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा। कार्रवाई के दौरान टीम भी पुलिस भी मौजूद रही। डिक्रीदार के एडवोकेट गजेंद्र दवे ने बताया कि पूर्व में पारित किए गए निर्णय व डिक्री की पालना में नगर पालिका सोजत की ओर से क्लेम की राशि जमा नहीं करवाई। इस पर गुरुवार को डिक्री के निपटारा को लेकर न्यायिक टीम नगर पालिका सोजत की संपत्ति कुर्क करने पहुंची। कार्रवाई को लेकर सोजत नगर पालिका EO अचलसिंह गुर्जर से बात पक्ष जानने के लिए कॉल किया लेकिन उनका कॉल रिसीव नहीं हुआ। यह है मामला
बता दे कि 21 मई 2015 को सांड़ के हमले से नरेंद्र टांक की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने सोजत नगर पालिका की लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्लेम के लिए कोर्ट में दावा पेश किया था। 29 मार्च 2025 को ADJ कोर्ट सोजत ने नगर पालिका को दोषी मानते हुए मृतक आश्रित परिवार को 44 लाख 10 हजार 480 रुपए देने का आदेश जारी किया। लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका की ओर से यह क्लेम राशि कोर्ट में जमा नहीं करवाई गई। कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर गुरुवार को न्यायिक टीम नगर पालिका सोजत की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करने पहुंची। जो क्षेत्र में चर्चा का विषय रहा।

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