पाली में एक नाबालिग का शादी की नीयत से किडनैप कर रेप करने के मामले में 19 दिसम्बर को पाली के पोस्को कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश निहालचंद ने फैसला सुनाया। जिसमें अभियुक्त विक्रमसिंह (22) को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई
कोर्ट के वरिष्ठ लोक अभियोजक कुलदीप सिंह सोनगिरा ने बताया कि पाली जिले के सिरियारी थाने में एक मार्च 2025 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। जिसमें बताया कि 28 फरवरी 2025 को उसकी 17 साल की बेटी अपने ताऊ के यहां जाने का कहकर घर से निकली लेकिन वहां नहीं पहुंची। पता किया तो सामने आया कि विक्रमसिंह उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया। पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा। होटल में रखा, 21 दिन में किया कई बार रेप
पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में बताया कि आरोपी उसे शादी की नीयत से जबरदस्ती ले गया। कामलीघाट, भीम, अहमदाबाद ले में होटल में उसके साथ 21 दिन के भीतर कई बार ज्यादती की।
9 महीने बाद आया फैसला
मामले में पाली पोस्को कोर्ट संख्या तीन के जज निहालचंद ने 19 दिसम्बर 2025 को फैसला सुनाया। जिसमें 22 साल के अभियुक्त विक्रमसिंह को नाबालिग का किडनैप करने और उसके साथ कई बार रेप करने का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।


