पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग समाप्त हो गई है। इसमें पंजाब के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 2021 रिकार्ड ऑफ राइट्स एक्ट के अधीन 11 व 12 की सोध की गई है। लाल लकीर के अधीन आते घरों को मालिकों को मलकियत देने के लिए मेरा घर मेरे नाम स्कीम थी, इसमें समस्या यह आ रही थी कि पहले एतराज लगाने का समय 90 दिन का था, जिससे समय नष्ट हो रहा था। मेरा घर मेरा स्कीम स्कीम के तहत एतराज और अपील करने का समय 30 दिन कर दिया गया है। बठिंडा थर्मल पलॉट की 30 एकड जमीन बस स्टैंड बनाने के लिए दी गई थी, मगर अब 10 ऐकड में ही बस स्टैंड बनाया जाएगा और बाकी शहरी डिवलेपमेंट विभाग को तबदील कर दी गई है।


