अनूपपुर में गांजा तस्करी के एक मामले में प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल की अदालत ने 4 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामला 19 नवंबर 2022 का है, जब रात करीब 11:28 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक सफेद कार में चार लोग गांजा लेकर राजेंद्रग्राम से अनूपपुर की ओर आ रहे हैं। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया। चालक ने कार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कार का पिछला टायर पत्थर में फंस गया। तलाशी में कार से 25.600 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जो 6 पैकेट में भरा था। कोर्ट ने इन्हें सुनाई सजा दोषी करार दिए गए आरोपियों में राजकुमार गुप्ता (27), शिवम पटेल (22), गोलू उर्फ राजकमल कुशवाहा (20) और भूपेंद्र कुमार पटेल (29) शामिल हैं। लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा की पैरवी के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी पाया। पुलिस ने मामले में आरोपियों से गांजा और वाहन दोनों जब्त कर लिए थे।


