22.88 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में EOW की कार्रवाई:बैंक में गिरवी रखा अनाज बेचा, इंदौर में कंपनी के डायरेक्टरों व गारंटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) इंदौर ने 22.88 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लाभांशी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों और बैंक गारंटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई दि कॉसमोस को-ऑपरेटिव बैंक से लिए गए ऋण में धोखाधड़ी और गबन के आरोपों के बाद की गई है। लोन लेकर स्टॉक खुर्द-बुर्द करने का आरोप EOW जांच में सामने आया है कि मेसर्स लाभांशी ट्रेडर्स के संचालकों ने वर्ष 2019 में दि कॉसमोस को-ऑपरेटिव बैंक से मशीनरी खरीदी के नाम पर 2.50 करोड़ रुपए का टर्म लोन और 2.50 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट (CC) लिमिट प्राप्त की थी। इसके बाद वर्ष 2020 और 2022 में बैंक से उक्त कैश क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर 21.50 करोड़ रुपए कर दिया। वर्तमान में कंपनी पर बैंक का 22.88 करोड़ रुपए बकाया होना पाया गया है। बैंक की अनुमति के बिना गिरवी रखा अनाज बेचा EOW के अनुसार कंपनी डायरेक्टरों और गारंटरों ने बैंक की बिना अनुमति और बिना सूचना के स्टॉक में उपलब्ध चना, सोयाबीन सहित अन्य अनाज को खुर्द-बुर्द कर दिया। यह स्टॉक बैंक के पास बंधक था और इसे बैंक की अनुमति के बिना बेचा नहीं जा सकता था। जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि आरोपियों ने बैंक से प्राप्त ऋण राशि का धोखाधड़ीपूर्वक गबन किया। इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला जिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें लाभांशी मल्टीट्रेड प्रा.लि. के डायरेक्टर और गारंटर हैं। इनमें आयुष अग्रवाल पिता राजेन्द्र कुमार सिंघल,अनूप सिंघल पिता राजेन्द्र कुमार सिंघल, अंकुश सिंघल पिता राजेन्द्र कुमार सिंघल और राजेन्द्र कुमार सिंघल (62 वर्ष) पिता बाबूलाल सिंघल (अग्रवाल) शामिल हैं। सभी आरोपी प्रकाश नगर थाना नौगांव जिला धार के निवासी हैं। इनके अलावा अन्य आरोपियों के नाम भी प्रकरण में शामिल हैं। गंभीर धाराओं में केस दर्ज EOW इंदौर के एसपी यादव के अनुसार मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (षड्यंत्र) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है और आगे और भी कार्रवाई की जा सकती है।

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