विदिशा कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने मकर संक्रांति से पहले जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत चाइनीज मांझे और इसी तरह के अन्य खतरनाक धागों के उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मकर संक्रांति पर बड़े पैमाने पर होने वाली पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे के उपयोग से पहले कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें जानमाल का नुकसान भी शामिल है। इन घटनाओं को देखते हुए शासन स्तर पर भी इसके उपयोग पर प्रतिबंध है। कड़ी कार्रवाई की जाएगी
कलेक्टर के आदेश के अनुसार, जिले में चाइनीज मांझे की खरीद-फरोख्त और उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय लोक शांति बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से पारंपरिक देसी मांझे का उपयोग करने की अपील की है।


