जैसाकर्रा में शराब बनाने-बेचने पर 50 हजार जुर्माना:गांजा सेवन, शांति भंग करने पर भी लगेगा आर्थिक दंड;नशा मुक्ति अभियान के तहत महासभा का आयोजन

कांकेर जिले के चारामा विकासखंड अंतर्गत ग्राम जैसाकर्रा में 20 दिसंबर को नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत में एक महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव को नशामुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर सर्व समाज की एक बैठक में फैसला लिया कि गांव में शराब बनाने, पीने और शराब पीकर माहौल खराब करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि शराब बनाने या बेचने वालों पर 50,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। इसी तरह, गांजा तस्करी करने या उसका सेवन करते पाए जाने पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है। शांति भंग करने वालों पर 10,000 जुर्माना समाज में घर-परिवार की शांति भंग करने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साहू समाज के सदस्यों के लिए विशेष रूप से यह तय किया गया है कि शराब बनाने या बेचने पर 50,000 रुपए और शराब पीते पाए जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान के लिए रैली निकाली ग्राम सरपंच रवि लाल नायक ने बताया कि सर्व समाज ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि शराब बनाने या बेचने वाले समाज के लोगों पर 75,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी दोहराया कि शराब बनाने वालों पर 50,000 रुपए, शराब पीकर शांति भंग करने वालों पर 10,000 रुपए और गांजा का सेवन करने वालों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बैठक के बाद, ग्रामीणों ने नशा मुक्ति अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए एक रैली भी निकाली।

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