बुरहानपुर में चाइनीज मांझे बेचने पर एक दुकानदार पर FIR:लाउडस्पीकर के जरिए दुकानदारों को दी समझाइश, धारा 144 के तहत कार्रवाई की चेतावनी

बुरहानपुर प्रशासन ने चाइनीज डोर और मांझा की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत पुलिस ने रविवार को शहर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया। रविवार को शहर में घूम-घूमकर दुकानदारों को जागरूक किया गया। वहीं, इस दौरान शाम को पुलिस ने प्रतिबंधित चाइना मांझा बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि साड़ी बाजार में एक पतंग दुकान संचालक चाइनीज मांझा बेच रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मुस्तकीम पिता हनीफ अहमद (20) के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया। कार्रवाई में कोतवाली थाना सहायक उपनिरीक्षक मनीष मंडलोई, ओंकार पटेल, आरक्षक सुमित शामिल रहे। पुलिस ने लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट कर चेतावनी दी इससे पहले दोपहर को पुलिस ने थाना मोबाइल से लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट कराया कि धारा 144 का उल्लंघन कर चाइनीज डोर या मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीमें मोहल्लों में जाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चाइनीज मांझे से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक किया। विशेष चेकिंग अभियान में दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी गई। उन्हें बताया गया कि प्रतिबंधित मांझे की बिक्री करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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