चंडीगढ़ नशा तस्करी केस में आरोपी को 10 साल कैद:एक लाख जुर्माना लगा, कोर्ट ने कहा-सख्त सजा जरूरी है

चंडीगढ़ सेक्टर-25 निवासी परवीन कुमार को मादक पदार्थों की तस्करी मामले में चंडीगढ़ की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 8 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि नशीले पदार्थ युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और यह समाज व देश के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे अपराधों में सख्त सजा जरूरी है, ताकि यह दूसरों के लिए भी सबक बने। जानिए पूरा मामला क्या था यह मामला 8 अगस्त 2019 का है, जब थाना सेक्टर-11 पुलिस ने परवीन कुमार को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से बूप्रेनोरफीन के 10 इंजेक्शन (प्रत्येक 2 एमएल) बरामद किए गए थे। सीएफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, इन इंजेक्शनों में मौजूद घोल का कुल वजन 20.5 ग्राम था, जिसे व्यवसायिक मात्रा (कॉमर्शियल क्वांटिटी) की श्रेणी में माना गया। NDPS एक्ट की धारा 22 में दोषी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत मामला दर्ज किया था। चार्जशीट 5 अक्टूबर 2019 को दाखिल हुई, जबकि 14 फरवरी 2020 को आरोप तय किए गए। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 15 दिसंबर 2025 को आरोपी को दोषी करार दिया। सजा पर बहस में क्या कहा गया सजा पर बहस के दौरान आरोपी ने खुद को परिवार का एकमात्र कमाने वाला बताते हुए नरमी की मांग की। उसने कहा कि उसकी पत्नी, 11 महीने का बच्चा, बुजुर्ग मां और अविवाहित बहन उस पर निर्भर हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी के पास से कॉमर्शियल मात्रा में नशीला पदार्थ मिला है, इसलिए किसी तरह की रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

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