मप्र हाईकोर्ट के आदेश:शर्मिला- सैफ की संपत्ति मामले में केंद्र समाधान करे

मप्र हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान और सबीहा सुल्तान को शत्रु संपत्ति के संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष अभ्यावेदन (रीप्रेंजेंटेशन) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि 30 दिन में अभ्यावेदन पेश होता है तो उसका गुण-दोष के आधार पर निराकरण करें। तीनों याचिकाकर्ताओं ने कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी। बता दें कि भोपाल स्थित शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान की कुछ प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। दलील दी गई थी कि इस संबंध में प्रशासन को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि ऐसी संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रभावित पक्ष केंद्र को अभ्यावेदन दे सकता है।

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