कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले प्रोन्नति पर राज्य सरकार से विचार करने का दिया निर्देश

रांची| हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले प्रोन्नति के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता सुमन कुमार शाही, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, 31 दिसंबर, 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में दलील दी गई है कि संयुक्त सचिव के पद पर तीन रिक्तियां हैं और वरिष्ठता सूची में उनका स्थान क्रमांक 689 पर है। लेकिन क्रमांक 686 पर स्थित व्यक्ति को पहले ही पदोन्नति दे दी गई। इस प्रकार, याचिकाकर्ता सहित दो व्यक्ति बचते हैं और तीन रिक्त पद (अनारक्षित श्रेणी) उपलब्ध हैं। इस आधार पर उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले प्रोन्नति के लिए विचार की मांग की। याचिकाकर्ता की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के “मेजर जनरल एच.एम. सिंह बनाम भारत संघ” के मामले (2014) 3 एसएससी 670 में दिए गए फैसले का हवाला दिया गया है। न्यायमूर्ति अनंदा सेन की खंडपीठ ने पक्षों की सुनवाई के बाद राज्य के प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए विचार करें और देखें कि याचिकाकर्ता की श्रेणी में कोई रिक्ति है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में एक तर्कसंगत आदेश यथासंभव याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से पहले पारित किया जाए।

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