कोटमी| जिले के मरवाही थाना क्षेत्र में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ हुए जघन्य अपराध में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 1,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला 24 अगस्त 2024 की रात ग्राम बंशीलाल का है, जहां आरोपी ने महिला की मानसिक अस्वस्थता का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने अपराध क्रमांक 196/2024 दर्ज कर जांच के दौरान कपड़े और अन्य साक्ष्य जुटाए। अभियोजन पक्ष ने गवाहों और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर आरोपी का दोष संदेह से परे साबित किया।


