बैंक व इंश्योरेंस कंपनी को 2.20 लाख भुगतान करने का आदेश

भास्कर न्यूज | बालोद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने निजी बैंक एवं न्यू इंडिया इंश्योंरेंस कंपनी को 45 दिन में परिवादी को बीमा क्षतिपूर्ति राशि 2 लाख, मानसिक पीड़ा 15 हजार, वाद व्यय 5 हजार, परिवाद प्रस्तुत दिनांक से अंतिम अदायगी तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश पारित किया। सदस्य इंदरचंद राकेचा के अनुसार परिवादी लतेश्वरी डहरे ने निजी बैंक एवं न्यू इंडिया इंश्योंरेंस कंपनी के विरूद्ध परिवाद पेश किया था। जिसके अनुसार उसके पति चितेंश्वर डहरे के नाम से बैंक में बचत खाता था। एटीएम कार्ड 6/23 से 6/28 जारी किया गया था। जिसमें 2 लाख का दुर्घटना पॉलिसी था। मृतक के बचत खाता में परिवादी को नामिनी दर्ज किया गया था। एटीएम धारक चितेंश्वर डहरे की मौत 26 फरवरी 2024 को सड़क हादसे में हुई थी। जिसकी सुचना गुंडरदेही थाने में दी गई। दुर्घटना में मौत के बाद दस्तावेजों सहित दावा किया गया। परिवादी ने बीमा कार्ड पर 2 लाख दिलाने परिवाद पेश किया। तब बैंक की ओर से एटीएम कार्ड से 90 दिन मेंं पीओएस ट्रांजेक्शन नहीं किया गया, यह कारण बताकर दावा निरस्त कर दिया। पीओएस/ ईकोम. संबंधित लेनदेन नहीं किया गया। जो बीमा शर्तों का उल्लंघन है।

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