हत्या के आरोपी को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना

सिमडेगा| प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने हत्या के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। बताया गया कि गत 20 मई 2022 को पाकरटांड़ थाना क्षेत्र के डूमरडीह गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गांव के ही राम मलार को आरोपी बनाते हुए पाकरटांड़ में काण्ड संख्या 06/22 एवं भादवि की धारा 302 के तहत राम मलार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुट गई थी। इधर पीडीजे की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त राम मलार को आजीवन कारावास और बीस हजार रू जुर्माना लगाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सिमडेगा पुलिस के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं उत्कृष्ट अभियोजन के फलस्वरूप सभी गवाहों को ससमय न्यायालय में उपस्थित कराया गया। जिसके फलस्वरूप न्यायालय के द्वारा उक्त सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी के द्वारा पैरवी की गयी।

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