सीबीआई ने कर्नल पुष्पिंदर बाठ से मारपीट के मामले में मोहाली की अदालत में पंजाब पुलिस के चार अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार पुलिसकर्मियों पर गंभीर चोट पहुंचाने (गंभीर मारपीट) और गलत तरीके से रोकने (गलत नजरबंदी) सहित अन्य धाराएं लगाई हैं। चार्जशीट के मुताबिक इंस्पेक्टर रॉनी सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। हालांकि, चार्जशीट में हत्या के प्रयास की धारा शामिल नहीं की गई है। सीबीआई ने इन धाराओं के तहत दर्ज किया केस कर्नल पुष्पिंदर बाठ से मारपीट के मामले में सीबीआई ने इंस्पेक्टर हैरी बोपारई, रॉनी सिंह और हरजिंदर ढिल्लों समेत चार पुलिस इंस्पेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 310, 155(2) और 117(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से जुड़ी धाराएं), 126(2) (गलत तरीके से रोकना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) लगाई गई थीं।बाद में जांच के दौरान एक अन्य इंस्पेक्टर का नाम भी सामने आया, जिसे बीएनएस की धारा 299 और 191 के तहत नामजद किया गया।


