बैंक सेटलमेंट के नाम पर 32 लाख की धोखाधड़ी:व्यावसायिक परिसर को ऋण मुक्त कराने के बहाने व्यापारी से की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक धोखाधड़ी मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी विवेक बेलावाल ने व्यावसायिक परिसर को बैंक से ऋण मुक्त कराने के नाम पर व्यापारी दीपक तोतवानी से 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़ित दीपक तोतवानी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मामले के अनुसार, विवेक बेलावाल इंडस्ट्रियल एरिया राजनांदगांव में बेलसंस इंटरप्राइजेस के नाम से व्यवसाय संचालित कर रहा था। उसने 4,025 वर्ग फीट के व्यावसायिक परिसर को दीपक तोतवानी को बेचने का सौदा किया, जो पहले से बैंक में बंधक था। आरोपी ने बैंक से परिसर को ऋण मुक्त कराने और सेटलमेंट की कार्यवाही का वादा करते हुए 17 मार्च 2021 को पीड़ित से 32 लाख रुपए ले लिए। इस दौरान विक्रय का पक्का सौदा और मुख्तारनामा भी किया गया। लेकिन आरोपी ने न तो बैंक में ऋण का भुगतान किया और न ही कोई सेटलमेंट कराया। इसके परिणामस्वरूप बैंक ने व्यावसायिक भूखंड और उस पर बने शेड को नीलाम कर दिया। पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया। नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के निर्देशन में थाना प्रभारी बसंतपुर एमन साहू के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है।

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