चाइना डोर की बिक्री पर लगेगा एक लाख रुपए तक का जुर्माना

जालंधर| डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि जिले में चाइना डोर का उपयोग सख्त वर्जित है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 या उसके तहत बने नियमों का उल्लंघन करने वालों को पांच साल तक की कैद या उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पतंग उड़ाने की अनुमति केवल सूती दागे से होगी, जो किसी भी प्रकार की तेज धातु/कांच या धागे को मजबूत करने के लिए चिपकाई गई सामग्री से मुक्त हो। डीसी ने बताया कि यह आदेश 14 मार्च तक लागू रहेंगे।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *