रेल पैंट्री में अवैध गैस सिलेंडर और हीटर का उपयोग:बिलासपुर जोन में 5 पैंट्री प्रबंधकों पर कार्रवाई, रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज

बिलासपुर रेलवे जोन में यात्री सुरक्षा को लेकर रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई की है। ‘ऑपरेशन संरक्षा’ के तहत चलाए गए विशेष अभियान में पांच पैंट्रीकार प्रबंधकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच में पाया गया कि हावड़ा-मुंबई रूट पर चलने वाली शालीमार-पोरबंदर, आजाद हिंद, नांदेड़-संतरागाछी और हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस के पैंट्रीकार में अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडर और हीटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। गोंदिया रेलवे स्टेशन के एक स्टॉल में भी यही उल्लंघन मिला। सभी दोषी प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई सभी दोषी प्रबंधकों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 और 153 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में 14 और 2024 में 20 पैंट्रीकार कर्मचारियों पर इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। इन मामलों में संबंधित ट्रेनों के ठेकेदारों पर रेलवे बोर्ड और IRCTC ने जुर्माना भी लगाया गया। रेलवे सुरक्षा बल ने दी चेतावनी रेलवे सुरक्षा बल ने चेतावनी दी है कि ट्रेनों और स्टेशनों पर विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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