अमृतसर में चला बुलडोजर:अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया, 14 कॉलोनाइजर्स पर FIR

अमृतसर विकास प्राधिकरण (पुडा) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पाखरपुरा और कथुनगल गांव में बन रही अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह (आईएएस), अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन (पीसीएस), ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह और स्थानीय पुलिस मौजूद रही। PAPRA एक्ट-1995 के नए संशोधन 2024 के अनुसार, अवैध कॉलोनी काटने वालों को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस मामले में 14 कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्लॉट को खरीदने से पहले पुडा से जारी अप्रूवल जरूर देखें
पुडा की रेगुलेटरी विंग नियमित रूप से अमृतसर जिले में अवैध कॉलोनियों की जांच करती है। विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले पुडा से जारी अप्रूवल जरूर देखें। यह सावधानी बरतने से लोगों को आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानियों से बचाया जा सकता है। कार्रवाई का मुख्य कारण यह था कि इन कॉलोनियों के मालिक सरकारी नियमों और निर्देशों की लगातार अवहेलना कर रहे थे। पुडा अधिकारियों के अनुसार, भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *