कोटा में ‘श्री डेयरी प्रीत’ का 36 डिब्बे घी सीज:दीपावली पर लिए दही, अलसी तेल, पनीर के 12 सैम्पल जांच में फैल, जानिए कहां से लिए गए थे

कोटा में दीपावली के समय शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लिए गए सैंपलों में से 12 सैंपल जांच में फैल निकले हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से 12 मामलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में संबंधित फर्म के खिलाफ परिवाद पेश किया है। सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि दही, अलसी का तेल, पनीर के सैम्पल जांच में अमानक मिले है। इसके बाद ये कार्रवाई की है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने प्रेम नगर आवासीय योजना, रंगबाड़ी इलाको में अलग अलग फर्मो का निरीक्षण किया। मिलावट की आशंका पर टीम ने घी, कुकिंग मीडियम व सोया पनीर के 5 सैम्पल लिए है। जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। वहीं घी डेयरी प्रीत ब्रांड के 36 डब्बे (1 लीटर के 12 व 500 एमएल के 24) सीज किए। इनके खिलाफ कोर्ट में परिवाद पेश -लालचन्द राठौर, मैसर्स- देव श्री दूध डेयरी, रंगबाड़ी, कोटा से क्रीम। – सुरेश कुमार मैसर्स- मेहता किराना एण्ड जनरल स्टोर, गांव-कुराड़, तह. कनवास, से देशी घी (एसबीएफ बरसाना डेयरी) मूल पैक। -रूनीत सिंह आनन्द मैसर्स- शीशा ब्रू किचन, प्रथम फ्लोर भाग्य लक्ष्मी कॉम्पलेक्स, गुमानपुरा, से दही। – निखील दुदानी, मैसर्स- दूदानी प्रोडक्ट्स, बोरखेड़ा से अलसी का तेल (अलसी गोल्ड)। – राजू राम भादू मैसर्स- राजू राम भादू, 111, अम्बेडकर नगर, सकतपुरा से रसगुल्ला (दूध व चीनी से निर्मित)। -अमित विजय, मैसर्स- कार्तिक एन्टरप्राईजेज, 2-डी-10, तलवंडी सेक्टर 4 से स्नेक्स ड्रेसिंग सोंस (केन्डी)। – रोहित नागदेव मैसर्स- श्रीराम नमकीन भंडार, राजपूत हॉस्टल के पास, सूरजपोल से नमकीन (मधुरम) मूल पैक पामोलीन तेल से बनी)। – चेतन गुर्जर मैसर्स- श्री सावंरिया दूध डेयरी, गली नं. 7, सरस्वती कॉलोनी, बांरा रोड़ से दही। – मुरारी लाल कण्डेर मैसर्स- न्यू बालाजी मिल्क प्रोडक्ट्स, महावीर नगर विस्तार योजना से दही। -शैतान गुर्जर, मैसर्स- जय जोगणियां मां दूध डेयरी एण्ड स्वीट्स, बापू नगर, बालिता रो़ड़, कुन्हाड़ी से पनीर। -अमित विजय, मैसर्स- कार्तिक एन्टरप्राईजेज, तलवडी, सेक्टर-4 से कॉन्टीनेन्टल सोस (केण्डी)। -संदीप शर्मा, मैसर्स- राजेश स्वीट्स सेन्टर, बाजार नं. 2, रामगंजमंड़ी से मिल्क केक (दूध व शक्कर से बना)। अवमानक पाए गए। प्रकरण में Fssa Act 2006 की धारा 51 के तहत 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल,अरुण सक्सेना मोजी लाल कुंभकार शामिल रहे।

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